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छाल पुलिस की अवैध शराब पर कार्यवाही, आरोपी अर्जुन डनसेना को भेजा न्यायिक रिमांड पर

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 जोहार छत्तीसगढ़-कुडेकेला।
 थाना प्रभारी छाल को जरिए मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम कुकरीचोली निवासी अर्जुन डनसेना अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री करने  हेतु रखा है कि सूचना तस्दीक पर थाना प्रभारी द्वारा पुलिस टीम बनाकर प्रधान आर0 581 ईश्वर उराव आर. 872 , 739 ,943 को कार्यवाही हेतु निर्देशित करने पर  मुखबीर के बताये स्थान पर पहुंचकर अर्जुन डनसेना से उसके घर के सामने पूछताछ किया गया जो महुआ शराब अपने कब्जे में बिक्री करने हेतु रखना स्वीकार किया तथा अपने घर के अंदर से दो नग पीले कलर की पांच पांच लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरकीन में भरी कुल 10 लीटर कच्ची महुआ शराब जैसी तिखी गंधयुक्त द्रव्य पदार्थ कीमती 1000 रू . को अपने घर से निकाल कर आंगन में पेश करने पर उक्त शराब को रखने के संबंध में शासन द्वारा प्रदत्त कोई वैध कागजात / लायसेंस हो तो पेश करने हेतु धारा 91 जा.फौ. का नोटिस देने पर आरोपी द्वारा को  कागजात / लायसेंस नही होना लिखकर दिया । आरोपी अर्जुन डनसेना का कृत्य प्रथम दृष्टया धारा 34 ( 2 ) 59 ( क ) आब. एक्ट का अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से  उक्त मशरूका को गवाहों के समक्ष सीलबंद कर कब्जा पुलिस लिया गया है प्रकरण में आरोपी अर्जुन डनसेना पिता अमीलाल डनसेना उम्र 37 वर्ष साकिन कुकरीचोली थाना छाल जिला रायगढ़ ( छ.ग. ) को विधिवत गिरफ्तार कर  23 अप्रैल 2030 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में प्रधान आर.ईश्वर उराव, हरेंद्र पाल जगत गोविंद बनर्जी सूरज साहू की अहम भूमिका रही है।

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