जोहार छत्तीसगढ़-धरमजयगढ़।
आयुर्वेदिक डॉक्टर खुर्शीद खान, विद्युत विभाग का सब इंजीनियर, कार्यरोपण अधिकारी और कंपाऊंडर द्वारा मिलकर एक आदिवासी महिला से जमीन हड़पने के सनसनीखेज मामले में विद्युत विभाग ने अपने सब इंजीनियर अमीर उल्लाह खान को निलंबित कर दिया है। जल्द ही इन आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है।बता दें कि पूर्व में जज गिरजा देवी मेरावी विशेष सत्र न्यायाधीश एट्रोसिटी रायगढ़ ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी अमीर उल्लाह खान की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। वहीं अब रायगढ़ विद्युत विभाग में पदस्थ सब इंजीनियर आरोपी अमीर उल्लाह खान को निलंबित कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2012 में धरमजयगढ़ के खम्हार में रहने वाली चारमती की धरमजयगढ़ में ही तुर्रापारा में 18391 स्क्वायर फुट की बेश्कीमती जमीन थी। आयुर्वेदिक डॉक्टर खुर्शीद खान और उनके भाई नूरउल्लाह खान, अमीर उल्लाह खान द्वारा पीडि़त महिला से जमीन की फौती कटवाने के नाम पर कोरे स्टॉप पेपर पर उसके अंगूठे का निशान ले लिया गया। कोरे स्टॉप पर आरोपी पक्ष ने अपने अपने अस्पातल में काम करने वाले कर्मचारी मृणाल मल्लिक को पीडि़त महिला और उसक सह खातेदार का आम मुख्तियार नामा बना दिया। इसके बाद सारी जमीन डॉक्टर ने अपने और अपने भाई के नाम रजिस्ट्री करवा कर हड़प ली। महिला द्वारा इनके खिलाफ कई जगह 9 साल तक चक्कर काटने के बाद न्याय के लिए अदालत की शरण में आना पड़ा। अदालत में पीडि़त की तरफ से सीनियर अधिवक्ता अशोक मिश्रा के निर्देशन में अधिवक्ता आशीष मिश्रा द्वारा मुकदमा किया गया था। 4 माह में ही न्यायालय के आदेश के बाद डॉक्टर खुर्शीद खान, उनके भाई नूर उल्लाह खान, अमीर उल्ला खान आर कंपाऊंडर मृणाल मल्लिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420,120 (बी), र294, 506, एट्रोसिटी एक्ट 3(1)(5), और 3(1)10 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
मामले में फरार चल रहे विद्युत विभाग का सब इंजीनियर अमीर उल्लाह खान को निलंबित कर दिया गया है।
गुंजन शर्मा, ईई विद्युत विभाग रायगढ़