डिंडौरी कलेक्टर रत्नाकर झा ने अवैध रेत खनन मामले में ग्वालियर के रेत ठेकेदार मेसर्स केपी सिंह भदौरिया, कॉन्ट्रेक्टर थाटीपुर (ग्वालियर) पर रॉयल्टी का 50 गुना यानी 3 करोड़ 37 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कलेक्टर कोर्ट ने ठेकेदार को एक महीने में राशि जमा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना जमा न होने पर वसूली के लिए RC (रिकवरी पत्र) जारी की जाएगी। डीएम कोर्ट ने अवैध उत्खनन से जुड़े किसी मामले में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई की है।
जिले में अवैध रेत खनन के मामले लगातार सामने आ रहे थे। जिला खनिज अधिकारी हितेश बिसेन के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। मेसर्स केपीएस भदौरिया को डिंडौरी जिले की कई रेत खदानों का ठेका मिला है। अवैध खनन और ठेकेदार के कर्मचारियों की अभद्रता को लेकर स्थानीय ग्रामीण और समाजसेवी भी कई बार आपत्ति जताकर प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं।