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हाईकोर्ट ने आदिवासी महिला की जमीन धोखाधड़ी कर हड़पने वाले आरोपी अमीर उल्ला खान की अग्रिम जमानत किया खारिज

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जोहार छत्तीसगढ़-धरमजयगढ़ ।

धरमजयगढ़ तुर्रापारा की आदिवासी महिला की जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम कर लेने के मामले में फरार चल रहे है डॉक्टर खुर्षीद खान व उनके भाई द्वारा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की सूनवाई चल रही है। हाई कोर्ट ने तीन आरोपियों में से एक आरोपी अमीर उल्ला खान की जमानत आज खारिज कर दिया है। बतना होगा कि डॉक्टर खुर्षीद खान द्वारा अपने कर्मचारी मृणाल मल्लिक को आदिवासी महिला की जमीन की फर्जी तरीके से मुख्तयार नामा बनाकर हड़प लिया है। जिस मामले में फर्जीवाड़ करने वाला मुख्य आरोपी खुर्षीद खान एवं अन्य तीन आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने रायगढ़ अजाक थाना में एफआईआर दर्ज करने के आदेष दिये थे। कोर्ट आदेष का पालन करते हुए धारा 420 के साथ कई धाराओं के साथ अपराध दर्ज किया गया था। अपराध दर्ज होते ही सभी आरोपी फरार हो गये हैं। फरार तीन आरोपी की जमानत रायगढ़ कोर्ट ने खारिज पहले ही कर दिया था। रायगढ़ कोर्ट में अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद तीनो आरोपियों ने हाई कोर्ट में आवेदन लगाया था। हाई कोर्ट ने आज अमीर उल्ला की अग्रिम जमानत खारिज कर दिया है। दूसरा आरोपी नूरउल्ला खान की गिरफतारी पर अगला पेषी तक हाई कोर्ट ने रोक लगा रखा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि अब इनको गिरफतार का खतरा बड़ गया है।

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