Home छत्तीसगढ़ गणेश डेयरी दूकान को खाली करने का आदेश

गणेश डेयरी दूकान को खाली करने का आदेश

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कोरबा शहर के नामी प्रतिष्ठान गणेश डेयरी के संचालक को भाडा नियंत्रक कोरबा ने अपने न्यायालय में लंबित किरायेदारी के प्रकरण में दुकान खाली करने का आदेश दिया है। उक्त भूमि की मालकिन श्रीमती प्राची अरोरा ने अपने अधिवक्ता नूतन सिंह ठाकुर के माध्यम से एसडीएम एवं भाड़ा नियंत्रक कोरबा के पास अपनी दुकान खाली कराने एवं बकाया किराया वसूली के लिए वाद प्रस्तुत किया था। गांधी चौक कोरबा स्थित दुकान में सत्यनारायण चौधरी द्वारा विगत कई वर्षों से गणेश डेयरी नामक दुकान का संचालन किया जा रहा है। दोनों पक्षों के बीच जारी विवाद में 2015 से सुनवाई चल रही थी। गणेश डेयरी संचालक की ओर से अधिवक्ता सी.के. शर्मा ने न्यायालय में पक्ष रखा जिसमें आधे भाग को खरीदने का दावा किया गया तथा पीछे के रास्ते को आम रास्ता बताकर 4000 प्रति माह किराया देने की बात कही गई। दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद भाडा नियंत्रक कोरबा ने माना कि वाद परिसर श्रीमती प्राची अरोरा के स्वामित्व और हक की संपत्ति है जिसमें सत्यनारायण चौधरी किरायेदार की हैसियत से काबिज है। 2015 से निर्धारित किराया नहीं देने के कारण गणेश डेयरी संचालक को किरायेदार के रूप में किरायादारी के पात्र नहीं माना गया ‌भाडा नियंत्रक ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए गणेश डेयरी संचालक को विगत 76 माह के किराया राशि 8 प्रतिशत ब्याज के साथ तथा न्याय शुल्क सहित कुल 1336760 रूपए आवेदिका को 15 दिन‌ के भीतर भूगतान करने का निर्देश दिया है। गणेश डेयरी संचालक को 15 दिन के भीतर आवेदिका के परिसर व दुकान को खाली करने का निर्देश भी दिया है।

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