कोरबा शहर में एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के बांड को शेयर मार्केट में लगाने और इससे होने वाले लाभ को देने के एवज में अतिरिक्त राशि जमा कराकर व्याख्याता के साथ बड़ी ठगी को अंजाम दिया गया है। एक्सिस बैंक के शाखा प्रबंधक व 2 लड़कियों सहित इस पूरे फर्जीवाड़ा में शामिल कुल 13 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्रांतर्गत मिशन कम्पाउंड निवासी दिलबोध कांत यादव 1988 से पेशे से व्याख्याता हैं। उन्होंने वर्ष 2012-13 में एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कोरबा शाखा से 4 बांड लिया था। 2-3 साल बाद इससे कोई लाभ नहीं होने से उक्त बांड पेपर को स्थानीय शाखा में ले जाकर चर्चा की तो बांड की राशि कम होना बताया। इसके बावजूद उन्होंने जो कुछ मिला वह राशि ले ली। बांड राशि लेने के डेढ़ साल बाद दिलबोध के मोबाइल पर धनराज मेहता व मल्होत्रा के द्वारा फोन कर कहा गया कि उक्त बांड को बंद कर दिया गया है किंतु बांड की राशि शेयर मार्केट में लगाई जा चुकी है जिसका एरियर्स और बोनस 11 लाख 70 हजार रुपए बनता है और कंपनी के पास पड़ा है। इस राशि के एवज में 2 लाख 70 हजार रुपए टैक्स जमा कर पॉलिसी लेने का सुझा दिया। बार-बार फोन आने पर दिलबोध ने अप्रैल 2018 से दिसंबर 2018 के मध्य कुल 4 लाख 14 हजार 999 रुपए की पॉलिसी ले ली। इस तरह विश्वास में रखकर किंतु झूठ बोलकर यह पॉलिसी लेने के लिए बाध्य किया गया। इसके बाद 23 सितंबर 2020 से 29 मई 2021 तक उपरोक्त लोगों के द्वारा विश्वास में लेकर धोखा देते हुए आरटीजीएस एवं बैंक ट्रांजेक्शन के जरिए पुन: 28 लाख 92 हजार 809 रुपए की ठगी कर ली गई। वर्तमान में एक्सिस बैंक शाखा प्रबंधक सुरेश कुमार चौहान के द्वारा अपने मोबाइल से फोन कर गुमराह किया जा रहा है और फाइल प्रोसेस में होना कहकर लापरवाही करने वाले रामदयाल ढांढा, आलोक शर्मा, भोलानाथ तिवारी व राहुल रस्तोगी को कंपनी द्वारा सस्पेंड कर विभागीय जांच की बात कही जा रही है। सुरेश का कहना है कि 1 लाख 05 हजार रुपए और ट्रांसफर कर दो, सारा पैसा दिलबोध के एकाउंड में कंपनी ट्रांसफर कर देगी। इस तरह से आर्थिक नुकसान झेलकर मानसिक पीड़ा से ग्रसित दिलबोध ने धनराज मेहता, मल्होत्रा, चारू, पूजा शर्मा, विशाल आहूजा, आदित्य बिरला, सुजाता राजबीर, रामपाल ढांढा, आलोक शर्मा, भोलानाथ तिवारी, अशोक यादव, मुकेश अग्रवाल व एक्सिस बैंक के मैनेजर सुरेश कुमार चौहान के विरूद्ध कुल 33 लाख 32 हजार 808 रुपए की ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराया है। कोतवाली पुलिस मामले में धारा 420, 34 भादवि के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना कर रही है।