जोहार छत्तीसगढ़-धरमजयगढ़।
फ र्जी प्रमाण पत्र मामले में धरमजयगढ़ थाने में एफ आईआर दर्ज कराया गया है। अशीष सोनकर पिता स्व राम सोनकर उम्र 26 वर्ष जनपद पंचायत धरमजयगढ़ में कार्यक्रम अधिकारी के पद पर पदस्थ है। जिन्होंने ने थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। जिसमें कहा गया है कि जनपद पंचायत धरमजयगढ़ द्वारा ग्राम रोजगार सहायक नियुक्ति हेतू विज्ञापन जारी किया गया था। जिसमें अभ्यार्थी अजय कुमार पटेल ग्राम पंचायत बेहरामार अनुक्रमांक डी-2879113242 सत्र 2020 पाठयक्रम डीसीए, प्रतिभा नाग ग्राम पंचायत समनिया अनुक्रंमाक डी 1878203121सत्र 2019 पाठयक्रम डीसीए नैहर साय एक्का ग्राम पंचायत गोलाबुडा अनुक्रमांक डी 2874181211 सत्र 2018 पाठयक्रम डीसीए विनियत कुमार एक्का ग्राम पंचायत कपियाभौना अनुक्रमांक डी 2724201418 सत्र 2017 पाठयक्रम डीसीए बबिता बाई गाम पंचायत बांसाझार अनुक्रमांक डी 2826291811 सत्र 2019 पाठयक्रम डीसीए हेमा यादव ग्राम पंचायत गोढीखुर्द अनुक्रमांक डी 2082102320 सत्र 2018 पाठयक्रम डीसीए का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था। डीसीए प्रमाण पत्र का डॉ. सीवी रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर से सत्यापन कराये जाने पर उक्त सभी अभ्यर्थियों के नाम डीसीए का प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय से जारी नहीं करने की जानकारी प्राप्त हुआ। जिससे प्रस्तुत डीसीए प्रमाण पत्र फर्जी साबित हो गया। इस संबंध में उक्त सभी अभ्यार्थियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कार्यवाही की मांग की गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारटी योजनान्तर्गत जनपद पचायत धरमजयगढ़ में ग्राम रोजगार सहायक नियुक्ति में दावा-आपत्ति के माध्यम से निम्नानुसार अभ्यर्थी द्वारा कम्प्यूटर का प्रमाण पत्र जमा किया गया है। जिसका डॉ. सीवी रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर से सत्यापन के बाद प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी प्रमाण पत्र फ र्जी हैं। जो भारतीय दंड सहिता की धारा 464 के तहत् दण्डनीय है। फर्जी प्रमाण पत्र जमा करने पर धरमजयगढ़ थाने में धारा 420, 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है।