Home मध्य प्रदेश तालीबानी सजा: अपनों ने ही विवाहित बेटी पर ढाए जुल्म

तालीबानी सजा: अपनों ने ही विवाहित बेटी पर ढाए जुल्म

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भोपाल । प्रदेश का आलीराजपुर जिला आजकल एक ‎विवा‎हित बेटी को अपने संग संबं‎धियों द्वारा तालीबानी सजा ‎दिए जाने को लेकर सुर्खियों में है। विवाहिता को उसके पिता और तीन भाइयों ने महज इसलिए बेरहमी पीटा क्योंकि वह बिना बताए अपने एक रिश्तेदार के यहां चली गई थी। उसके बार-बार घर से चले जाने को लेकर परिवार को चरित्र शंका थी, इसी वजह से उस पर जुल्म ढाए गए। घटना बीते 28 जून की है। बोरी थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ा फुट तालाब की 19 वर्षीय युवती का विवाह ग्राम भूतखेड़ी में हुआ था। पुलिस के अनुसार कुछ दिनों से वह अपने मायके में थी। बताया जाता है कि घर पर बताए बिना वह किसी रिश्तेदार के यहां चली गई थी। इस पर सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर पीड़िता के पिता और भाइयों का पारा चढ़ गया। उनका कहना था कि बार-बार कहां चली जाती है। मामले में चरित्र शंका को लेकर पीड़िता को सरेआम पिता और तीन भाइयों ने पीटा। पिता व भाइयों ने परिवार और गांववालों की मौजूदगी में लड़की को खेत में ले जाकर कमर में रस्सी बांध उसे एक पेड़ पर लटका दिया। कमर में एक और लंबी रस्सी बांधी गई।

जिसके सहारे पेड़ पर लटकी विवाहिता को झुलाते हुए उसे डंडे से बेसुध हो जाने तक पीटा गया। इस दौरान वह बार-बार चीख-पुकार कर बचाने की गुहार लगाती रही। हालांकि गांव का एक भी व्यक्ति बचाने के लिए आगे नहीं आया। कुछ तमाशबीन घटना का वीडियो बनाते रहे। गांव वालों के साथ ही कुछ महिलाएं भी मूकदर्शक बन इस हैवानियत को देखती रहीं। यह वीडियो बाद में इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद गत गुरुवार को पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया। इसके बाद पीड़िता को तलाशा गया। मालूम हो ‎कि करीब तीन माह पहले ही यहां जोबट थाना क्षेत्र में एक गंभीर मामला सामने आया था। क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को स्वजन सहित गांववालों ने आरोपित के साथ रस्सी से बांधकर गांव में घुमाया था। मामले में पुलिस ने ज्यादती के आरोपित सहित छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। उक्त प्रकरण राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहा था। ताजे मामले को लेकर  एएसपी बिट्टू सहगल ने बताया कि मामले में पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई है। उसके पिता , चचेरे भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। टीआइ रामजी मिश्र ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ भादवि की धारा 355, 294, 323, 506 व 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि सामान्य धाराओं के कारण बाद में सभी को जमानत दे दी गई।

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