इन्दौर । बिजली वितरण कंपनी ने प्रबंध निदेशक अमित तोमर के निर्देश पर बड़े बकायादारों से बिल की रकम वसूलने के प्रभावी प्रयास किए है। अब बकायादारों की कुर्क होने के बाद बाले-बाले बेची नहीं जा सकेगी। इसके लिए रजिस्ट्रार से संपर्क कर संपत्ति की रजिस्ट्री पर रोक के लिए सहमति ली गई है, इसके आदेश भी हो रहे हैं।
मप्रपक्षेविविकं के इन्दौर ग्रामीण अधीक्षण यंत्री डी.एन. शर्मा ने बताया कि प्रबंध निदेशक के निर्देश पर बायपास, सुपरकारीडोर एवं अन्य इलाकों में टाउनशिप, कालोनी डेवलप करने वाले, कोल्ड स्टोरेज संचालक आदि बकायादारों से राशि वसूलने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। बिजली कंपनी ने सेटेलाइट वेली खंडवा रोड के कनेक्शन के बकाया 55 लाख रूपए वसूलने के लिए कालोनाइजर की सुपर कारिडोर स्थित दूसरी संपत्ति आकलैंड कोरोडो कुर्क कर रखी है। आकलैंड कोरोड़ों की संपत्ति के किसी भी भाग की रजिस्ट्री नहीं करने के लिए तहसीलदार वसूली एम.के. दीक्षित ने मुख्य रजिस्ट्रार से संपर्क किया। मुख्य रजिस्ट्रार ने कुर्क संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं करने के लिए संबंधित रजिस्ट्रार को निर्देशित करने के जल्द आदेश जारी करने की बात कही है।