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ब्रिटेन के उच्च न्यायालय से नीरव मोदी को झटका, प्रत्यर्पण रोकने संबंधी अपील खारिज

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लंदन । पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित लगभग दो अरब डॉलर के घोटाले में वांछित भगौंड़े कारोबारी नीरव मोदी की भारत को प्रत्यर्पण रोकने संबंधी अपील ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। इसके नीरव मोदी प्रत्यर्पण रोकने संबंधी अपील के पहले चरण में अपनी लड़ाई हार गया है और अब उसके पास मौखिक सुनवाई के वास्ते नए सिरे से अपील दायर करने के लिए केवल पांच दिन का समय है। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने अप्रैल में नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया था, जो धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोपों में वांछित है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष नीरव की अपील यह ‘‘दस्तावेजी’’ निर्णय करने से संबंधित थी कि क्या उस भारत को प्रत्यर्पित करने संबंधी गृह मंत्री के निर्णय या वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत के फरवरी के आदेश के खिलाफ अपील का कोई आधार है। उच्च न्यायालय के अधिकारी ने इसकी पुष्टि कि अपील की अनुमति दस्तावेज में’’ खारिज कर दी गई और अब 50 वर्षीय कारोबारी के पास उच्च न्यायालय में संक्षिप्त मौखिक सुनवाई के वास्ते नए सिरे से अपील का आवेदन दायर करने का मौका बचा है जिसपर न्यायाधीश यह निर्णय कर सकते हैं कि क्या मामले में पूर्ण अपील सुनवाई की जा सकती है। कानूनी दिशा-निर्देशों के अनुसार नीरव मोदी के पास अपीलकर्ता के रूप में मौखिक सुनवाई के वास्ते आवेदन करने के लिए पांच कामकाजी दिन बचे हैं जो अगले सप्ताह तक का समय है।

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