भोपाल । आगामी 30 जून तक अगर आप मकान, प्लाट, खेती की जमीन की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम से करा लेंगे तो आपको दो फीसद की छूट का लाभ मिलेगा। महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर तीन की जगह एक फीसद ही पंजीयन शुल्क लगेगा। यह छूट रजिस्ट्री के लिए लगने वाले तीन प्रतिशत पंजीयन शुल्क में दी जाएगी। इस तरह शहरी क्षेत्र में होने वाली रजिस्ट्री 12.5 फीसद की जगह 10.5 फीसद पर होगी। इससे एक करोड़ रुपये की संपत्ति पर करीब दो लाख रुपये की बचत होगी। बता दें कि इस छूट की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में विश्व महिला दिवस के अवसर पर की थी। इधर, पंजीयन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि 30 जून के बाद रजिस्ट्री में महिलाओं के नाम पर छूट मिलनी तो जारी रहेगी, लेकिन कलेक्टर गाइडलाइन में जमीनों के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। इसके चलते 20 फीसद तक बढ़े हुए दाम पर रजिस्ट्री कराना पड़ सकता है। इससे रजिस्ट्री वर्तमान के बयाय महंगी हो जाएगी। इधर, प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों मांग है कि इस बार भी कलेक्टर गाइडलाइन में जमीनों के दाम नहीं बढ़ाए जाने चाहिए। अगर महिलाओं के नाम पर 30 साल से अधिक की लीज पर कोई जमीन, दुकान या मकान ले रहे हैं तो स्टांप शुल्क 75 की जगह 35 फीसद ही देना होगा। यानी जहां पहले 75 हजार रुपये देने पड़ते थे, वहां महिलाओं के नाम पर लीज लेने पर 35 हजार रुपये ही देने होंगे। अभी 70 फीसद रजिस्ट्री पुरुषों के नाम पर, जबकि 30 फीसदी महिलाओं के नाम पर होती हैं।इस प्रविधान का फायदा लेने के लिए कई लोग संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए जो डीड पंजीयक वकीलों और सर्विस प्रोवाइडर से अपने नाम पर लिखवाई थी, अब उसे निरस्त कर फिर से पत्नी के नाम पर दस्तावेज बनवा रहे हैं।