बिलासपुर । निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता पर आरोप है कि दुर्ग जिले के एसपी के रूप में काम करने के दौरान उन्होंने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर साडा की मोतीलाल आवासीय योजना में भूखंड का आबंटन अपने नाम कराया था। दर्ज प्रकरण के अनुसार गुप्ता ने साडा भिलाई के पूर्व पदेन सदस्य होने के नाते अपने पद व प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए साडा भंग होने के एक दिन बाद ही 9 जून 1998 को 2928 वर्गफुट भूखंड के बदले उससे लगभग दोगुने भूखंड यानी 5810 वर्गफुट की रजिस्ट्री चेक देकर कराई। इस मामले में माणिक मेहता की शिकायत पर गुप्ता के खिलाफ सुपेला थाने में धारा 409, 420, 467, 468,471, 201 और 421 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया इसी मामले में ए सी बी ने भी गुप्ता के परिजनों के फोन टेप किए थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी यहां शीर्ष अदालत ने गुप्ता के पक्ष मे अंतरिम आदेश दिया था सुको में मूल प्रकरण अभी भी लंबित है इसी वजह से गुप्ता ने संबंधित याचिका आज वापस ले ली .