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बाबा रामदेव के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज

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 योग गुरु राम कृष्ण यादव उर्फ बाबा रामदेव के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया गया है. सिविल लाइन थाना में बाबा रामदेव के खिलाफ धारा 186, 188, 269, 270, 504, 505 (1), 51, 52, 54 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

एलोपैथी मेडिसिन, डॉक्टरों और कोरोना वैक्सीन के बारे में पिछले दिनों लगातार बयान दे रहे बाबा रामदेव के खिलाफ रायपुर में मामला दर्ज हो गया है। पुलिस ने बाबा रामदेव के खिलाफ महामारी के समय गैर जिम्मेदाराना बयान देकर दूसरे की जान खतरे में डालने, सार्वजनिक शांति भंग करने और प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करने का आरोपी माना है। इसके साथ ही पुलिस ने उनके बयानों को भ्रामक भी माना है।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता की शिकायत के आधार पर सिविल लाइंस थाने में यह FIR बुधवार रात 9.45 पर दर्ज की गई है। FIR के मुताबिक 26 मई को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और हास्पिटल् बोर्ड ने बाबा रामदेव के खिलाफ एक शिकायत सौंपी थी। इसमें दावा किया गया था कि बाबा रामदेव देश के पूरे चिकित्सक समुदाय, केंद्र सरकार और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा एडवाइस की गई और पिछले सवा साल से प्रयोग की जा रही कोरोना की दवाओं के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं। ऐसे दुष्प्रचार और धमकी वाले वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं। जब पूरे देश के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ सरकार के साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ऐसे समय में बाबा रामदेव के वीडियो ने महामारी एक्ट और दवाओं के बारे में भ्रमपूर्ण वक्तव्य दिए जा रहे हैं। डॉक्टरों ने बाबा रामदेव के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी।

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