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उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं रायगढ़ की चेतावनीधान का शून्य शार्टेज करे अन्यथा 1960 धाराओं के तहत वैधानिक कार्यवाही-रविन्द्र राय

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धरमजयगढ़-जोहार छत्तीसगढ़। धान उपार्जन केंद्र से धान उठाव का कार्य अंतिम चरण पर है खरीदी गई मात्रा से सभी समितियों कम मात्रा उपलब्ध हो रहा है।शार्टेज को मद्देनजर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायगढ़ द्वारा 3 जून को सभी समितियों को शो काज नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी, परिपत्र 15-9 के अनुसार धान उपार्जन केंद्र में संग्रहित धान के लिए सुखत मात्रा मान्य नहीं है।मिलर्स से समन्वय स्थापित कर सम्पूर्ण धान का परिदान करें, शून्य शार्टेज सुनिश्चित करें अन्यथा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम1960की प्रभावी धाराओं के तहत वैधानिक कार्यवाही संस्थित की जावेगी।धरमजयगढ़ आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के साथ साथ ब्लॉक में धान उपार्जन केंद्र खड़गांव छाल पोड़ी छाल खड़गांव कुड़ेकेला कापू दुर्गापुर खम्हार सिसरिंगा जमरगी डी के द्वारा शासन के निर्देशानुसार धान खरीदी किया गया है।धान उपार्जन केंद्र कुड़ेकेला 68376 क्विंटल पोड़ी छाल 25106 क्विंटल दुर्गापुर 22288 क्विंटल धरमजयगढ़ 58200 क्विंटल गेरसा 28068 क्विंटल तथा सिसरिंगा 61924.80क्विंटल धान खरीदी किया गया।अब तक सूखती क्रमशः 846 क्विंटल कुड़ेकेला 823.20क्विंटल पोड़ी छाल 400 क्विंटल दुर्गापुर 950 क्विंटल धरमजयगढ़ 582 क्विंटल जमरगी डी व 380 क्विंटल गेरसा धान की मात्रा सुखत है।जिसे आदिम जाति सेवा सहकारी समिति द्वारा भरपाई करना है।खरीफ विपणन वर्ष 19-20 में पंजीकृत किसानों से समितियों के माध्यम से नगद एवँ लिकिंग 1 नवम्बर से 31 जनवरी तक किया था।चालू वर्ष में 1 दिसम्बर से 31 जनवरी तक खरीदी किया गया है।सभी उपार्जन केंद्र पर नियमानुसार बम्फर लिमिट से 3 गुणा अधिक होना तथा बम्फर लिमिट से अधिक धान का उठाव 72 घँटे विपणन संघ द्वारा उठाव करने का एग्रीमेंट किया है। परन्तु विपणन संघ उठाव नहीं किया फड़ की कमी खुले आसमान के नीचे धान 72 घँटे के भीतर उठाव करना तथा पिछले वर्ष न्यायालय का आदेश न मानते हुए कर्मचारियों के द्वारा पुलिस केस का भय दिखाकर सूखत की सारी भरपाई कर लिया था।उसी तारतम्य में विभाग द्वारा अब इस वर्ष सूचना जारी किया गया हैयह बताना लाजिमी होगा गत वर्ष की भरपाई की मद्देनजर समितियों के द्वारा जिला विपणन अधिकारी के 25 दिसम्बर से 21 फरवरी तक पत्राचार कर समय से धान उठाने एवँ सूखती मात्रा की भरपाई न कर पाने का निवेदन किया था तथा पिछले वर्ष की नुकसान व विभाग की रवैया से अभिभूत ब्लाक के प्रबंधकों द्वारा हाईकोर्ट बिलासपुर में अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा व आशीष सुरेना के माध्यम से माननीय न्यायालय के विद्वान न्यायधीश गौतम भंडारी के पास पिटीशन दायर किया। याचिका क्रमांक WPC NO 1178 of 2021आदेश दिनाँक 1 मार्च 21 के माध्यम से 30 दिन के भीतर समिति एवँ विपणन संघ से किए गए करार के कंडिका 27 के धान उठाव के सम्बंध में विचार कर निराकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।जिसे समितियों के द्वारा विपणन संघ मर्यादित रायपुर जिला विपणन अधिकारी रायगढ़ के 5 मार्च 21 आवेदन प्रेषित कर एग्रीमेंट अनुसार धान उठाव सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। नियमों की अनदेखी करार की अवहेलना के कारण फड़ की कमी से आज प्रति उपार्जन केंद्र में सूखती आ रहा है।तथा पिछले वर्ष की भरपाई इसका जिम्मेदार कौन है।छत्तीसगढ़ का नुकसान नहीं है क्यों समितियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है।जिम्मेवार विभाग के अधिकारी कर्मचारी के ऊपर क्यों कार्यवाही नहीं यही लोकतंत्र है।

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