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डॉक्टर खुर्शीद खान पर आदिवासी एक्ट एवं 420 सहित अनेक धाराओं के साथ मामला दर्ज, भाई नूरउल्लाह खान, अमीर उल्लाह खान एवं कम्पाउन्डर मृणाल मलिक भी धोखाधड़ी में शामिल

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धरमजयगढ़-जोहार छत्तीसगढ़।


धरमजयगढ़ के एक ऐसा डॉक्टर जो हमेशा किसी न किसी बात को लेकर विवादों में रहने वाला डॉक्टर खुर्शीद खान सहित उनके दो इंजीनियर भाई पर आदिवासी थाना में कई धाराओं के साथ मामला दर्ज कर लिया गया है। थाना अजाक रायगढ़ में 5 जून 2021 को धरमजयगढ़ निवासी डॉ. खुर्शीद खान, नूरउल्लाह खान, अमीर उल्लाह खान, मृणाल मलिक पर विशेष वर्ग की महिला के भूमि की धोखाधड़ी कर रजिस्ट्री कराने तथा उन्हें डराने-धमकाने गाली गलौज को लेकर विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति, जन जाति अत्याचार निवारण रायगढ़ के न्यायालय से प्राप्त पारिवाद पत्र की जांच पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है।

जानकारी के अनुसार प्रार्थीगण गरीब विशेष वर्ग के कम पढ़े लिखे लोग हैं तथा धरमजयगढ़ तुर्रापारा मोहल्ला स्थित टिकरापारा के नजुल भूमि 18,381 वर्ग फु ट भूमि के हिस्सेदार है। धरमजयगढ़ वार्ड क्रमांक 4 निवासी डॉ. खुर्शीद खान, नूरउल्लाह खान, अमीर उल्लाह खान के द्वारा भूमि की मुख्य खातेदार को विशेष वर्ग का होना जानते हुए भूमि खरीदने का सौदा किये। सभी खातेदारों को भूमि में फ ौती काटने की कार्यवाही पश्चात रजिस्ट्री कर भूमि की रकम देने की बात कही गई। उसी दौरान डॉ. खुर्शीद खान द्वारा इन लोगों से कागजात में फ ौती काटने की कार्यवाही के लिए फ ोटो, दस्तखत एवं अंगूठा के निशान कुछ कागजातों में लिया गया बाद में इन्हें जानकारी मिली कि डॉ. खुर्शीद खान द्वारा छल कपट धोखाधडी करते हुए अपने निजी क्लीनिक में कार्यरत कम्पाउन्डर बंगाली मृणाल मलिक के नाम से आम मुख्तियारनामा तैयार कर उक्त भूमि को गुपचुप तरीके से रजिस्ट्री करा लिया गया है। परिवाद पत्र की जांच पर से आरोपी डॉ. खुर्शीद खान पिता अत्ताउल्लाह खान, नूरउल्लाह खान पिता अत्ताउल्लाह खान, अमीर उल्लाह खान पिता अत्ताउल्लाह खान, मृणाल मलिक पिता गौरचंद मलिक सभी निवासी धरमजयगढ़ पर थाना अजाक रायगढ़ में धारा 294, 420, 120 बी, 506 आईपीसी एवं 3(1)(10), 3(1)(5) एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

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