इन्दौर । भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को शुक्रवार को मप्र हाई कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने कोलकोता साइबर क्राइम पुलिस द्वारा जारी उस नोटिस के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी जिसमें विजयवर्गाय को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा था। कोर्ट ने मामले में पश्चिम बंगाल सरकार से इस मामले में जवाब भी मांगा है।
गौरतलब है कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पूर्व मेदिनीपुर ने कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 160 के तहत एक नोटिस जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा था। विजयवर्गीय ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की है।
शुक्रवार को जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की बेंच में इस पर सुनवाई हुई। विजयवर्गीय की तरफ से तर्क रखे गए कि राजनीतिक दुर्भावना के चलते उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। उनका मामले से कुछ लेना देना नहीं है। कोर्ट ने तर्क सुनने के बाद नोटिस के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए पश्चिम बंगाल शासन से जवाब मांगा है।