भोपाल । कोरोना से माता-पिता की मृत्यु पर उनके आश्रितों को बालसेवा योजना में शामिल करने की कवायद शुरू होने के बाद अब इस योजना में केवल पिता अथवा घर के कमाने वाले की कोविड से मौत होने के बाद उनके आश्रितों को भी राहत की घोषणा की जा सकती है। हर जिले से यह मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाई गई है। इसके साथ ही इस योजना में विधवा या परित्यक्ता महिलाओं की भी कोविड से मौत पर लाभ देने की मांग की जा रही है।
प्रदेश में 21 साल तक उन बच्चों को पेंशन के रूप में 5 हजार रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं, जिनके माता-पिता की कोविड से मृत्यु हो चुकी है, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं, जिनके पिता की कोविड के कारण मौत हो गई और अब उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा है। कई घर तो ऐसे हैं जहां मां और बच्चे हैं। वहीं कई घरों में पहले से विधवा या तलाकशुदा महिला भी हैं और उनकी कोविड से मृत्यु हो चुकी है तो उनके बच्चे भी अब अनाथ हो चुके हैं। कई घर ऐसे हैं, जहां बेटी की शादी होने वाली थी या शादी की उम्र थी और पिता का कोविड के कारण निधन हो गया। ऐसे मामलों की जानकारी जनप्रतिनिधियों के पास पहुंची। भाजपा नेताओं ने इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को पत्र लिखकर ऐसे लोगों को भी योजना में शामिल करने की मांग की है।