भोपाल । महिला बाल विकास के अमले और एक एन जी ओ ने समझाइश देकर आदमपुर छावनी परियोजना गोविन्दपुरा में एक बाल विवाह रुकवाया है। प्रकरण में वर वधु दोनो की आयु विवाह की निर्धारित आयु से कम पाई गई है।
जिला महिला बाल विकास अधिकारी ने बताया कि गोविंदपुरा परियोजना के आदमपुर छावनी से एक सूचना मिली थी कि बाल विवाह हो रहा है जिसमे वधु की उम्र-18 वर्ष से कम है। शुक्रवार को परियोजना अधिकारी अखिलेश चतुर्वेदी ने एक टीम का गठन किया जिसमें सुपरवाईजर- सुश्री संगीता महोबिया, ग्राम सचिव- मर्दन सिंह, सहायक सचिव गब्बर प्रजापति एवं चाईल्ड लाईन टीम से विजय यादव एवं सुश्री मधु बौद्ध ने आदमपुर छावनी में संबंधित बालिका के घर पहुंचकर भाई संतोष केवट से मुलाकात की और बालिका के संबंध में पूछताछ की गई। संतोष ने बताया कि उसकी बहन रचना केवट पिता शंकरलाल केवट की उम्र वर्तमान में 17 वर्ष 10 माह है, जो कि नाबालिग है।
वर पक्ष के विषय में पूछने पर उन्होंने जानकारी दी कि बालक-प्रहलाद सिंह पिता महेन्द्र सिंह निवासी-उदयपुरा रायसेन, बालक के उम्र-संबंधी दस्तावेज का सत्यापन करने पर यह पाया गया कि उसकी उम्र-18 वर्ष 9 माह हैं।
टीम द्वारा बालिका के भाई एवं परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के विषय में जानकारी दी गई और यह बताया गया कि बालिका का विवाह 18 वर्ष एवं बालक का विवाह 21 वर्ष की आयु से पूर्व करना कानूनन अपराध है, यदि संबंधित पक्ष के द्वारा ऐसा किया जाता है तो उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
बालिका के भाई संतोष केवट एवं परिजनों ने यह आश्वासन दिया कि वह बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात ही करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बालक की उम्र-21 वर्ष हो।
टीम द्वारा पंचनामा बनवाया गया और परिवार को समझाईश दी गई। साथ ही कार्यकर्ता को आगामी फॉलोअप करने के निर्देश परियोजना अधिकारी द्वारा दिए गए हैं।