कोरबा कोरोना संक्रमण होने पर ईलाज के लिए सीपेट में भर्ती कराया गया बंदी हथकड़ी समेत आधी रात को भाग निकला। उस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
जानकारी के अनुसार धारा 363, 366 क, 376 (2) एन भादवि तथा पाक्सो एक्ट की धारा 6 के मामले में आरोपी हरिप्रसाद उर्फ चिन्टू पिता जेठूराम 23 वर्ष निवासी ग्राम बतरा भदरापारा थाना पाली को कटघोरा उप जेल में निरूद्ध है। आरोपी बंदी को कोरोना संक्रमित होने पर 5 मई को दर्री थाना क्षेत्र के सीपेट कोविड-19 अस्पताल स्याहीमुड़ी में भर्ती कराया गया था। कटघोरा उप जेल के प्रहरी जितेश भोई, प्रधान आरक्षक विमलेश उरांव व अन्य की देखरेख में सार्वजनिक रूप से कोरोना मरीजों के साथ रखा गया था। उसे सुरक्षा की दृष्टि से सुविधायुक्त पृथक कमरे में रखे जाने की जरूरत बताई गई थी किंतु अस्पताल प्रबंधन ने असमर्थता जाहिर कर दी थी। 10 मई को रात करीब 11.45 बजे जब उसे जाकर देखा गया तब बंदी हथकड़ी सहित अपने बिस्तर से गायब मिला। गार्ड कमांडर प्रधान आरक्षक विमलेश उरांव को तत्काल घटना की जानकारी दी गई। बंदी की तलाश रात में ही तेज की गई किंतु कुछ पता न चलने पर अशोक कुमार निर्मलकर की रिपोर्ट पर बंदी के विरूद्ध धारा 224, 269, 270 भादवि के तहत जुर्म दर्ज कर लिया गया है। फरार बंदी ने पतासाजी के मध्य कटघोरा थाना में आत्मसमर्पण कर दिया है।