जैजैपुर-जोहार छत्तीसगढ़। हसौद थाना प्रभारी पुष्पराज साहू द्वारा अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत चल रहे अवैध हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब के कारोबार पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए 4 मई के दरमियान 50 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब के साथ एक आरोपी युवक को धर दबोचा गया तथा मामले में गिरफ्तार 29 वर्षीय आरोपी युवक राजेंद्र प्रसाद भारद्वाज के विरुद्ध आबकारी एक्ट की अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कार्यवाही करते हुए उक्त अपराध में आरोपी द्वारा प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जप्त कर मामले की आरोपी को जेल दाखिल किया गया। वही इस संबंध में हसौद पुलिस ने बताया कि हसौद थाना क्षेत्र अंतर्गत चल रहे उक्त अवैध कारोबार पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों द्वारा सख्त निर्देशित किया गया है जिसके परिपालन मे हसौद पुलिस द्वारा जगह-जगह मुखबिर की तैनाती की गई है जिसके परिणामस्वरूप 4 मई 2021 को मुखबीर जरिए सूचना प्राप्त हुआ कि थाना क्षेत्र के ग्राम अमोदा का न्यु फेमली ढाबा संचालक राजेन्द्र प्रसाद पिता जादुराम भारद्वाज अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिकी.करने के लिये अपने सोल्ड मोटरसाइकिल हीरों स्प्लेण्डर प्लस में भारी मात्रा में हाथ भट्टी का कच्ची महुआ शराब ग्राम बरेकेलकला के तरफ से ग्राम अमोदा की ओर ले कर जा रहा है मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर मामले की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए थाना प्रभारी द्वारा तत्काल एक टीम गठित कर मुखबिर द्वारा बताए गए ठिकाने पर घेराबंदी कर धर दबोचा गया तथा रेड कार्यवाही की गई पुलिस छापेमारी कार्यवाही के दौरान उक्त आरोपी युवक के कब्जे से एक जूट के बोरा अंदर सफेद रंग के पन्नी में रखे 50 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 5000/रु बरामद हुआ जिसे जब्ती पत्रक में जप्त कर आरोपी द्वारा उक्त अपराध में प्रयुक्त मो0सा0 हीरो स्प्लेण्डर प्लस सोल्ड कीमती 80000/ रूपये कुल जुमला कीमती 85000/ रूपये को समक्ष गवाहन के जप्तकिया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने सेदिनांक 04.05.2021 को उक्त आरोपी युवक को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।।