रतलाम । जिले में कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 26 अप्रैल प्रातः 6:00 बजे से एक मई प्रातः 06 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। यह निर्णय जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में लिया गया। बैठक में वर्चुअल रूप से जावरा-मंदसौर सांसद श्री सुधीर गुप्ता , रतलाम शहर विधायक श्री चैतन्य काश्यप, रतलाम ग्रामीण विधायक श्री दिलीप मकवाना उपस्थित रहे। सभाकक्ष में कलेक्टर श्री गोपाल चंद्र डाड, जिला पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी, एडीएम श्रीमती जमुना भिड़े, श्री गोविंद काकानी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 26 अप्रैल 2021 को प्रातः 6:00 से एक मई 2021 प्रातः 6:00 बजे तक संपूर्ण रतलाम जिले में कोरोना कर्फ्यू रहेगा। पूर्व में जारी आदेशानुसार सभी प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे जिसके अनुसार इस अवधि में सभी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे तथा अपने घरों में ही रहेंगे। अत्यधिक सेवा वाले विभाग यथा राज्य स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, रेलवे, बैंक, इत्यादि विभाग से मुक्त रहेंगे। समस्त मेडिकल दुकान, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम एवं पैथोलॉजी लैब प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे (कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर)। पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति रहेगी। कालिका माता मंदिर एवं त्रिवेणी पर निराश्रित को प्रतिदिन किया जाने वाला भोजन वितरण प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। कोरोना कर्फ्यू में सभी केंद्र सरकार राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को शासकीय कार्य के प्रयोजन से आवागमन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा लेकिन उक्त कर्मचारी अपने साथ आईडी कार्ड रखना अनिवार्य होगा। घर-घर जाकर दूध वितरण करने वाले दूध विक्रेता तथा दूध पार्लर से पैकेट आपूर्ति हेतु पूर्व में प्रातः 6:00 से प्रातः 10:00 एवं सायं काल 4:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक दूध वितरण करने की अनुमति रहेगी। कोरोना कर्फ्यू अवधि के दौरान 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के समस्त नागरिकों को कोविड-19 टीकाकरण हेतु अपने नजदीकी केंद्र पर आने-जाने तथा स्वास्थ्य कर्मी कर्मचारी आदि को ड्यूटी पर आने-जाने की अनुमति रहेगी। सब्जी एवं फल फेरीवाले विक्रेताओं को घर-घर जाकर चलित रूप से विक्रय करने की अनुमति प्रातः 8:00 बजे से सायंकाल 5:00 बजे तक रहेगी।