दंतेवाड़ा, । कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक सोनी द्वारा जिले में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। यह लॉकडाउन 18 अप्रैल को प्रातः 6 बजे से तत्काल प्रभावशील होने के साथ ही 27 अप्रैल को रात्रि 12 बजे तक लागू रहेगी। इस अवधि में अत्यावश्यक सेवाओं को जारी रखा जायेगा। हालांकि यह सेवाएं भी सीमित अवधि के लिए ही जारी रहेगी। इस दौरान मेडिकल दुकानें, दुग्ध, पार्लर, दुग्ध वितरण एवं समाचार पत्र वितरण सहित पेट्रोल पम्प इत्यादि का संचालन सीमित समय के लिए किया जा सकेगा। सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह एवं अंत्येष्ठि के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी। जिसमें 20 लोगों की उपस्थिति के साथ ही आयोजन किया जा सकेगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक सोनी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार के गाईड लाईन अनुसार कोविड-19 नियंत्रण के सम्बन्ध में अधिकांश प्रतिबंधों पर समय-समय पर सशर्त छूट प्रदान की गयी थी। उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधों की समीक्षा की गयी, जिसमें वर्तमान में कोरोना वायरस पॉजीटिव्ह प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिला प्रशासन के द्वारा प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों-शर्तों का कड़ाई से पालन कराना एवं परिस्थिति के अनुरूप युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित 25 मार्च 2021 को जारी किये गये हैं। वर्तमान में जिला दन्तेवाड़ा के अंतर्गत कोविड प्रकरणों में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक है। अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेविक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 के तहत् लागू अधिकांश प्रतिबंधों की समीक्षा के पश्चात अधिरोपित प्रतिबंधों एवं शर्तों का कड़ाई से पालन कराना एवं परिस्थिति अनुरूप युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित में आंशिक संशोधन करते हुए संपूर्ण दन्तेवाड़ा जिले को 18 अप्रैल 2021 को प्रातः 6 बजे से 27 अप्रैल 2021 को रात्रि 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उक्त अवधि में जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी। इस अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाई की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देगें। पेट्रोल पम्प संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश हेतु प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एवं अंतर्राज्यीय बस स्टेण्ड के संचालित ऑटो, टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड या कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी एवं उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पीओएल प्रदान किया जायेगा। अन्य सभी वाहनों को पीओएल प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक तथा संध्या 5 बजे से 6:30 बजे तक ही होगी। दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान या दुग्ध पार्लर नहीं खोले जायेगे। केवल दुकान एवं पार्लर के सामने मास्क का उपयोग एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उक्त अवधि में दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पैट शॉप एवं एक्वेरियम को केवल पशुचारा देने हेतु प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक तथा संध्या 5 बजे से 6:30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। एलपीजी गैस सिलेण्डर की एजेंसी केवल टेलीफोनिक या ऑनलाइन आर्डर लेगें तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेगें। औद्योगिक संस्थाओं एवं निर्माण ईकाईओं को अपने कैम्पस के भीतर श्रमिकों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योग संचालन में निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन घोषित अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अंतर्गत समस्त दुकानें बंद रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। उक्त अवधि में जिले के अंतर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्धशासकीय एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम, रेल्वे एवं एयर पोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी। किंतु अस्पताल एवं एटीएम पूर्ववत् चालू रहेंगे। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व में अधिकतम 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति प्रदान की गयी थी। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व में प्रदत्त समस्त अनुमति को निरस्त किया जाता है। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्ठि, दशगात्र इत्यादि संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्यो में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्ववत अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में दन्तेवाड़ा जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्वानुमति लेना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी एवं अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका प्रवेश पत्र तथा टेलीकॉम संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हॉस्पिटल अथवा कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा। उक्त अवधि में बस स्टैण्ड पर आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। इन यात्रियों को निवास या स्टेशन तक आने-जाने के लिए उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास माना जायेगा। कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र, अस्पताल या पैथोलॉजी लैब आने-जाने की अनुमति होगी किंतु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्रायवर सहित चार व्यक्तियों, ऑटो में ड्रायवर सहित अधिकतम 3 व्यक्तियों एवं दुपहिया वाहनों में अधिकतम दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। बस स्टैण्ड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो एवं टैक्सी परिचालन की अनुमति होगी किंतु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर 15 दिवस के लिए वाहन जप्त कर चालानी एवं अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी। मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य सम्पादित करेंगे। आवश्यक स्थिति में कार्य के लिए बाहर निकलने पर अपना आईकार्ड साथ रखेंगे तथा मास्क का उपयोग एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं पुलिस चौकी, एवं कोविड-19 में ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका की सेवाएं सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल तथा अग्निशमन सेवाओं से संचालन हेतु संलग्न अधिकारियों-कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी। किंतु इन शासकीय कार्यालयों में उक्त अवधि के दौरान आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। कोरोना से बचाव के शर्तो के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यो के संचालन की अनुमति रहेगी। जरूरत मंदों को राहत सामग्री पहंुचाने हेतु इच्छुक संस्थाओं/व्यक्तियों को कोरोना बचाव हेतु प्रसारित निर्देशों के तहत् एक समय में अधिकतम 4 व्यक्तियों को प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की पूर्वानुमति से राहत सामग्री वितरण की अनुमति होगी। उपरोक्त आदेश में परिस्थितियों का आंकलन कर समय विस्तार एवं संशोधन किया जा सकेगा।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि के अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिल किया जाना संभव नहीं होने के कारण उक्त आदेश को एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।