नारायणपुर, । कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने नारायणपुर जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जिले में सूपर्ण लॉकडाउन किये जाने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। इसके तहत नारायणपुर जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 19 अप्रैल प्रातः 6 बजे से 26 अप्रैल को रात्रि 12 बजे तक के लिए कन्टेन्मेंट जोन घोषित किया है। अतएव 19 अप्रैल प्रातः 6 बजे से 26 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक नारायणपुर जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी।
इस संबंध में कलेक्टर श्री साहू ने आज कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, मीडिया प्रतिनिधियों, व्यापारी संघ और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अवधि में जिलेवासियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी हैं। उन्होंने उपस्थित जनप्रतिनिधियों, संगठन पदाधिकारियों से आग्रह करते हुए कहा कि जिले के ऐसे स्थान जहां कोरोना से ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं, वहां के लोगों को जांच के लिए प्रोत्साहित करे। कलेक्टर ने कहा कि जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने हेतु जरूरी है कि अधिक से अधिक कोविड-19 की जांच की जाये। जांच व्यापारिक प्रतिष्ठानों, बखरूपारा, गुडरीपारा और शासकीय कार्यालयों में अनिवार्य रूप से की जाये। ताकि पॉजिटिव पाये गये लोगों को एक स्थान पर रखकर कोरोना के बढ़ते प्रसार को रोका जा सके। लॉकडाउन अवधि में जमाखोरी, कालाबाजारी को रोकने हेतु सुझाव भी मांगे। बैठक में पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुनीता मांझी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष देवनाथ उसेण्डी, जनपद पंचायत नारायणपुर अध्यक्ष पंडीराम वड्डे के अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चंद्राकर, एसडीएम दिनेश कुमार नाग सहित पुलिस विभाग के अधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधि, व्यापारी संघ के पदाधिकारीगण एवं संगठन पदाधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर धर्मेश साहू ने जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी गाईड लाईन, सोशल मीडिया, दैनिक समाचार पत्रों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रीनिक मीडिया के समाचार अनुसार माह अप्रैल के आगामी दिवसों में संक्रमण की तीव्र वृद्धि की संभावना को दृष्टिगत करते हुए तथा जिले में कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने के कारण प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि नारायणपुर जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 19 अप्रैल 2021 की प्रातः 6.00 बजे से 26 अप्रैल 2021 को रात्रि 12.00 बजे तक के लिए कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है। 19 अप्रैल 2021 की प्रातः 6.00 बजे से 26 अप्रैल 2021 को रात्रि 12.00 बजे तक नारायणपुर जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी। उक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकानों के संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगे। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए0टी0एम0 केश वैन, अस्पताल/मेडिकल एमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस, एल0पी0जी0 परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, विधिमान्य पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण, ब्रेड विक्रेता तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6.00 बजे से 9ः00 बजे तक एवं संध्या 5.00 बजे से 7ः00 बजे तक ही होगी। दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेगें। दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त दुग्ध विक्रेता 24ग्7 होम डिलीवरी सेवा दे सकेंगे। सब्जी, फल के विक्रय-क्रय करने हेतु समयावधि प्रातः 9ः00 बजे से दोपहर 1ः00 बजे तक की अनुमति होगी। पेट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 8.00 बजे से 10.00 बजे तक एवं संध्या 5.00 बजे से 6.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की एजेन्सियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे।
आदेश में यह भी कहा गया है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान नारायणपुर जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने एवं शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्योष्टि, दशगात्र इत्यादि। मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। उपरोक्त समस्त कार्यों के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी नारायणपुर से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। उपरोक्त अवधि में नारायणपुर जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/अर्द्ध शासकीय/सार्वजनिक/निजी कार्यालय/बैंक बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम, पोस्टल सेवाएं, खाद्य सामाग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन, उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वेयरहाउस गोदाम से उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत संचालित रहेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हे भी आपात स्थिति में परिवहन की छूट रहेगी। लॉकडाउन के दौरान नारायणपुर जिले में संचालित सभी बैंक दिनांक 19 अप्रैल 2021 की प्रातः 6.00 बजे से 26 अप्रैल 2021 को रात्रि 12.00 बजे तक बंद रहेंगी। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, एवं दो पहिया वाहनों में 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति यात्रा संबंधी दसतावेजों के साथ होगी। बस स्टेण्ड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में नारायणपुर जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे/पोस्टल/टेलीकॉम/हॉस्पिटल या कोविड-19 डयूटी में संलग्न अधिकारी/कर्मचारियों /चिकित्सकों/निजि अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों/चिन्हांकित वालेंटिर्यस की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई0डी0 कार्ड मान्य किया जावेगा तथा आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी नारायणपुर द्वारा भी पास जारी किये जायेगें।
कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे इन कर्र्यों में संलग्न सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड हॉस्पिटल/कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकारण केन्द्र अस्पताल/पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आईकार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देर्शों का कडाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधिनस्थ समस्त कार्यालय, तहसील कार्यालय, थाना/पुलिस चौकी एवं कोविड-19 में ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। अन्य शासकीय कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेगें परन्तु आम जनता के लिये प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सभी शासकीय कार्यालय में आम जनता द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने हेतु ड्राप बाक्स की व्यवस्था रखेग,े जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना आवेदन डाल सकेंगे। तथापि कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बिना कलेक्टर की अनुमति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। कोरोना से बचाव के शर्तों के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों के संचालन की अनुमति रहेगी। जरूरत मंदो को राहत सामाग्री पहंुचाने हेतु इच्छुक संस्थाआंे/व्यक्तियों को कोरोना बचाव हेतु प्रसारित निर्देशों के तहत एक समय में अधिकतम 04 व्यक्तियों को प्रातः 8.00 बजे से दोपहर 2 बजे तक संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की पूर्वानुमति से राहत सामाग्री वितरण की अनुमति होगी। उपरोक्त ओदश में परिस्थितियों का आंकलन कर समय विस्तार एवं संशोधन किया जा सकेगा। उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। यह आदेश 19 अप्रैल 2021 को प्रातः 6ः00 बजे से प्रभावशील होगा।