जोहार छत्तीसगढ़-धरमजयगढ़।
कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम के लिए रायगढ़ कलेक्टर भीमसिंह ने संशोधित आदेश जारी किया है। जिसमें पूरे जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जो 14 अप्रैल सुबह 6 बजे 22 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान रायगढ़ जिले के सभी सीमाएं सील रहेंगी। इस दौरान जिले के समस्त शराब दुकान बंद रहेगा। सभी धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थल, पार्क, गार्डन सब आमजनता के लिए पूर्ण बंद रहेगा। सभी दैनिक साप्ताहिक हाट बाजार बंद रहेगा। केवल मेडिकल दुकानों को पूर्व निर्धारित समयावधि में खोलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें। दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों में वितरण की समयावधि प्रात: 06 बजे से प्रात: 08 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से 6.30 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान, पार्लर नहीं खोले जायेगे। केवल दुकान, पार्लर के सामने फि जिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पैट शॉप,एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रात: 06 बजे से प्रात: 08 बजे तक एवं संध्या 05 बजे से संध्या 06.30 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति होगी। एलपीजी गैस सिलेन्डर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे। शादी समारोह में 50 लोगों की दी गई अनुमति को निरस्त करते हुए अब केवल 20 लोंगों की अनुमति होगी।