Home समाचार रायगढ़ जिले के दुकान खुलने के समय में आंशिक संशोधन,जारी हुआ आदेश

रायगढ़ जिले के दुकान खुलने के समय में आंशिक संशोधन,जारी हुआ आदेश

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जोहर छत्तीसगढ़-धरमजयगढ़। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोबेल कोरोना वायरस को संक्रमण बीमारी घोषित किया गया है।कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरे विश्व में खतरा पैदा कर दिया है। जिसके बढ़ते संक्रमण के रोकथाम लिए छत्तीसगढ़ शासन ने अनेक पहल व दिशा निर्देश जारी किया है। रायगढ़ जिले में भी अनुमति प्राप्त दुकान व प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए अनेक शर्तों के साथ समय निर्धारित किया गया था। जिसमें कलेक्टर भीमसिंह द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया गया है।जो 7 अक्टूबर से लागू हो रहा है।जिसमें अनुमति प्राप्त गतिविधियों का संचालन अब प्रातः 10 बजे से शाम 7 बजे तक होगी। सब्जी विक्रय सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक,अस्पताल परिसर के दवाई दुकान सप्ताह के सभी दिन 24 घण्टे खुले रहेंगें वहीं अन्य स्थानों पर स्थित दवाई दुकान प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे खुलेंगे। सैलून प्रातः 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेगी।सप्ताह के प्रत्येक रविवार को दवाई दुकान को छोड़कर अन्य सभी गतिविधि बन्द रहेगी।

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