शमरोज खान, जोहार छत्तीसगढ़।
सूरजपुर। पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा ने जिले में नशीले पदार्थ के क्रय-विक्रय पर अंकुश लगाने एवं इस प्रकार के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के विरूद्व सख्त कार्यवाही करने के निर्देश थाना-चैकी प्रभारियों को दिए थे। इसी परिपेक्ष्य में 25 सितम्बर 2020 को थाना प्रभारी प्रतापपुर को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम केवरा पंचायत भवन के पास 2 व्यक्ति नशीली दवाई को लेकर पैदल बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे है, जिसकी सूचना से पुलिस अधीक्षक सूरजपुर राजेश कुकरेजा को अवगत कराए जाने पर उन्होंने तत्काल रेड़ कार्यवाही करने के निर्देश दिए। थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ रेड कार्यवाही हेतु केंवरा पंचायत भवन के पास पहुंची तभी पुलिस टीम को देखकर दोनों व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगे जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ पर दोनों ने अपना नाम याकूब खान पिता स्व. अब्दुल रऊफ खान उम्र 36 वर्ष, मानिकचंद पिता रविचंद राजवाड़े उम्र 22 वर्ष दोनों निवासी ग्राम केंवरा का रहने वाला बताए जिनके कब्जे से नशीली दवाई आरसी कफ प्लस सिरप 33 एवं आनरेक्स सीसी कफ सिरप 11 नग कुल 44 नग कीमत 5 हजार 2 सौ 80 रूपये का जप्त कर अपराध क्रमांक 151/20 धारा 21(सी) एनडीपीएस एक्ट का अपराध पंजीबद्व कर विधिवत गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर आरोपियों ने बताया कि नशीली दवाईयों को चंदौली, उत्तरप्रदेश से लाकर प्रतापपुर व भटगांव सहित आसपास के क्षेत्र में नशेड़ियों को वास्तविक कीमत से 5-10 गुना अधिक दर पर बिक्री कर लाभ अर्जित करते थे। इस कार्यवाही में एसआई नवलकिशोर दुबे, प्रधान आरक्षक संतोष सिंह, विवेकानंद सिंह, आरक्षक मिथलेश गुप्ता व इन्द्रजीत सिंह सक्रिय रहे।