कविराज, जोहार छत्तीसगढ़।
कोरिया। छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार जिला कलेक्टर कोरिया द्वारा कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु पूरे नगर निगम चिरमिरी क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी आदेश के परिपालन में 29 जुलाई को अनुविभागीय दंडाधिकारी चिरमिरी नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी नगर निगम आयुक्त चिरमिरी तहसीलदार चिरमिरी एवं थाना प्रभारी चिरमिरी द्वारा संयुक्त टीम बनाकर पूरे नगर निगम क्षेत्र में भ्रमण कर नगर वासियों को अनावश्यक नहीं घूमने सोशल डिस्टेंस का पालन करने के साथ ही मास्क लगाने कि समझाएं दी। एवं क्षेत्र में मास्क ना लगाएं 127 लोगों के विरुद्ध कार्यवाही कर कुल 13900 रुपए समन शुल्क की वसूली की गई । इनमें बिना मास्क लगाकर सड़क पर घूमने वाले एवं बिना मास्क लगाए दुकान में उपस्थित दुकानदार शामिल रहे। इसके अतिरिक्त अवैध शराब परिवहन करने वाले राजकुमार के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी चिरमिरी सत्य प्रकाश तिवारी उप निरीक्षक अनिल साहू सहायक उपनिरीक्षक जेडी कुशवाहा आरक्षक भानु प्रताप अशोक मलिक हरीश शर्मा वसीम रजा रवि शर्मा यशवंत सिंह सक्रिय रहे।