धरमजयगढ़-जोहार छत्तीसगढ़। आम जनता की सहूलियत के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने नया आदेश जारी किया है। जिसमें नावेल कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण हेतु घोषित लॉक डाउन में छूट देते हुए अनुमति प्राप्त दुकान एवँ प्रतिष्ठान जिनको गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमति दी गई थी। जिसे प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक संचालन की अनुमति थी। जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए अब प्रातः 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक संचालन करने की अनुमति सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने जारी की है।