कोरबा- एक आदिवासी महिला का शोषण करने के बाद उसे झूठी गवाही देने के लिए बाध्य करने से लेकर महिला व्दारा एसपी कार्यालय में शिकायत के बाद अश्लील तस्वीरों को वायरल करने और बेटे समेत उसकी हत्या करने की धमकी देने वाले विकास सिंह (accused vikas singh) पर कोरबा (korba) पुलिस ने गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है। 12 मई को लिखित शिकायतजानकारी के मुताबिक दिनांक 12 मई 2020 को प्रार्थीया (रजनी, परिवर्तित नाम ) द्वारा लिखित शिकायत आवेदन पुलिस पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा के कार्यालय में आरोपी विकास सिंह (accused vikas singh) निवासी कोरबा के विरुद्ध अपने शिकायत आवेदन पेश की कि आरोपी विकास सिंह द्वारा पीडि़ता को शादी का झांसा देकर लगातार बलात्कार किया था जिसकी रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध धारा 376 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर चलान न्यायायल में प्रस्तुत किया गया था। पीडि़ता केे पति का अपहरणजिसमें न्यायालय के विचारण के दौरान आरोपी विकास सिंह ने पीडि़ता रजनी के पति को पेशी दिनांक को अपहरण कर ले जाकर जान से मारने की धमकी देकर प्रार्थीया के ऊपर बयान बदलने का दबाव बनाया था जिस पर से प्रार्थीया मजबूर होकर अपने बयान को माननीय न्यायालय में बदल दी जिस पर से न्यायालय ने संज्ञान लेकर पीडि़ता को 2 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में प्रार्थिया ने खुद पर घटित हुए अपराध की लिखित शिकायत आवेदन दिनांक 12 मई को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित शिकायत आवेदन पेश किया था। आरोपी विकास सिंह के आपत्तिजनक फोटोग्राफ को पुलिस को सौंपा गया। पुलिस के पास की शिकायत तो धमकाने पहुंच गया अभियुक्त………….. कोरबा पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के पास शिकायत आवेदन प्रस्तुत करने की जानकारी मिलते ही आरोपी विकास सिंह को होने पर पीडि़ता को अपने शिकायत आवेदन को वापस लेने के लिए दिनांक 13 मई एवं 14 मई की दरमियानी रात को पीड़िता को शिकायत आवेदन वापस लेने हेतु पुन: दबाव बनाने लगा। ऐसा नहीं करने पर उसे और उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी दिया था। साथ ही उसके साथ पीडि़ता की तस्वीरों को भी वायरल करने की धमकी दी थी। फोटो को वायरल कर दूंगा कह कर धमकी दिया और शारीरिक संबंध भी बनाया था। शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के समक्ष मामला प्रस्तुत आया। एसपी श्री मीणा के हस्तक्षेप के बाद ही थाना दीपका को प्राप्त होने पर तत्परता से थाना दीपका में धारा 354 (क)(1)(2) 354 (घ) 506 509 (ख) भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। कोरबा पुलिस ने ऐसे किया न्याय, अपराधी कांप उठेरजनी(परिवर्तित नाम)आदिवासी समुदाय की होने से पृथक से एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में पूर्व में भी अभियुक्त विकास सिंह के विरुद्ध विभिन्न थानों में थाना दर्री में अपराध क्रमांक 97/95 धारा 147 148 427 448 भादवी, थाना कोतवाली में क्रमश:अपराध क्रमांक 429/95 धारा 294,341,323,506 भादवी, 638/98 धारा 25 आर्म्स एक्ट, अपराध क्रमांक 1233/03 धारा 294,506,323,342,34 भादवी अपराध क्रमांक 297/04 धारा 294,506 भादवी, चौकी रामपुर में क्रमश:अपराध क्रमांक 316/98 धारा 186,353 भा द वि, अपराध क्रमांक 486/99 धारा 294,341 323,325,506,34 भादवि , अपराध क्रमांक 1219/11 294,506,323,427,34 भा द वि चौकी मानिकपुर में अपराध क्रमांक 377/04 धारा 341,294,506,34 भा द वि, थाना बाल्को मैं अपराध क्रमांक 341/07 धारा 147,149,188,353, 332 एवं थाना दीपका में अपराध क्रमांक 19/06 धारा 376,506,34 भा द वि 3(1)(2) एसटी एससी एक्ट प्रकरण दर्ज है। कोरबा पुलिस का कहना है कोरबा पुलिस महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीडऩ शोषण एवं छेड़छाड़ से संबंधित अपराध के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु तत्पर है एवं ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए कटिबद्ध है किसी भी महिला की ऐसी कोई शिकायत हो तो पुलिस को बताएं पुलिस तत्काल आरोपियों पर कार्यवाही करेगी। एसपी अभिषेक मीणा ने कहा है कि कोरबा में गुंडे बदमाशों पर आगे भी ऐसी कार्यवाही जारी रहेगी। |