भोपाल । शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से निजी स्कूलों को सीटें लॉक करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के निजी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र 2021-22 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जून के दूसरे सप्ताह में शुरू होगी। मालूम हो कि कोरोना काल के कारण पिछले साल आरटीई के तहत प्रवेश नहीं दिए गए थे, लेकिन इस साल प्रवेश दिए जाएंगे। इस संबंध में गाइडलाइन तैयार की जा रही है। कोरोना संक्रमण की मौजदा स्थिति को देखते हुए आरटीई के तहत दाखिले की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अभिभावकों को आवेदन करने के बाद ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन करना होगा। इसके बाद अभिभावकों के मोबाइल पर ओटीपी आएगा। इसके बाद उनके बच्चे का नाम लॉटरी में शामिल होने के लिए पात्र होगा।उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 26 हजार निजी स्कूलों में चार लाख सीटों के लिए आवेदन कराए जाते हैं। सत्र 2019-20 में निजी स्कूलों में 3,58,887 सीटों के लिए दो लाख 35 हजार अभिभावकों ने आवेदन किए थे। दस्तावेज सत्यापन के बाद 2,03,447 बच्चे पात्र पाए गए थे, जिनका एडमिशन हुआ। हर साल आरटीई के तहत निजी स्कूलों में आधी सीटें ही भर पाती हैं। वहीं राज्य शिक्षा केंद्र ने निजी स्कूलों को पांच जून तक 25 फीसद सीटें लॉक करने निर्देश दिए हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 60 फीसद स्कूलों ने ही सूची जारी की है। अभी 40 फीसद स्कूल अभी बाकी हैं। इसके बाद आवेदन शुरू किए जाएंगे। इस बारे में राज्य शिक्षा केंद्र के आरटीई नियंत्रक रमाकांत तिवारी का कहना है कि इस बार प्रवेश के लिए आवेदन से लेकर दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अभिभावकों के मोबाइल पर ओटीपी आएगा, फिर उनके बच्चे लॉटरी में शामिल होने के लिए पात्र होंगे।