जोहार छत्तीसगढ़-तिल्दा।
प्रार्थी नारायण यदु पिता मोहनलाल यदु ग्राम सिनोधा ने 31 जुलाई 2024 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम सिनोधा में सिनोधा केशली मार्ग पुराना तालाब मंदिर के शिवलिंग एवं नंदी की मूर्ति को 30 जुलाई 2024 के शाम 18 बजे से 31 जुलाई 2024 के प्रात: 6 बजे के मध्य किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हटाने, तोडऩे एवं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 151/2024 धारा 298 बीएनएस् पंजीबद्ध कर विबेचना मे लिया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार भाटापारा विजय अग्रवाल के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह, एवं उप पुलिस अधीक्षक राजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में निरीक्षक हेमंत पटेल थाना प्रभारी थाना हथबंद के नेतृत्व में टीम गठित कर विवेचना दौरान संदेही आरोपी परमेश्वर बंजारे पिता रामचन्द्र बंजारे उम्र 19 साल साकिन सिनोधा से कडाई से पूछताछ करने पर मंदिर के शिवलिंग एवं नंदी भगवान की मूर्ति को हटाना एवं तोडफ़ोड़ करना स्वीकार किया इसी प्रकार थाना हथबंद के अपराध क्रमांक 145/2024 धारा 298 बीएनएस के संबंध में पूछताछ करने पर ग्राम सिनोधा केशली मोड़ पास महामाया मंदिर के शिवलिंग एवं गणेश की मूर्ति को तोडफ़ ोड़ करना स्वीकार करने पर हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय पेश किया गया।