जोहार छत्तीसगढ़-घरघोड़ा।
रायगढ़ जिले के नगर पंचायत घरघोड़ा से बड़ी कार्यवाही की खबर सामने आ रही है। जहां पर नगर पंचायत में अधो संरचना मद अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की निविदा आमंत्रित करने के पूर्व निविदा प्रारूप का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन नहीं करने, विभिन्न वार्डों में कराए गए सीसी रोड निर्माण कार्य निर्धारित मापदंड के अनुरूप नहीं करने कार्य का भौतिक निरीक्षण नहीं करने, गुणवत्ता विहीन सीसी रोड निर्माण कार्य का भुगतान करने, तथा निजी एवं सार्वजनिक भूमि के सत्यापन किए बिना सीसी रोड निर्माण कार्य प्रस्तावित संपादित करने के लिए प्रभारी मुख्य नगर पालिका के तत्कालीन अधिकारी को उत्तरदाई पाया गया राज्य शासन द्वारा सुमित मेहता सहित इंजीनियरों व लेखपाल पर छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका सेवा शर्तों नियम 2017 के नियम 33 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है वही निलंबन अवधि में मेहता का मुख्यालय संयुक्त संचालक नगरी एवं प्रशासन क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर किया गया है एवं इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता बताई गई है वही प्रदेश में नगर पंचायत क्षेत्र में इस तरह की कार्यवाही से बड़ी हड़कंप मची हुई है। सूत्रों से मिल रही खबर के अनुसार आसपास के भी क्षेत्र में आने वाले समय में और भी कई बड़ी कार्यवाहियां देखने को मिल सकती है।