भोपाल । निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए आरटीई के तहत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। राज्य शिक्षा केंद्र ने प्रवेश प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी जारी कर दी है। इसके तहत लॉटरी के पहले दस्तावेज का सत्यापन होगा।
राज्य शिक्षा केन्द्र संचालक धनराजू एस ने समय-सारणी जारी करते हुए कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए हैं। पात्रतानुसार निजी विद्यालय में नि:शुल्क प्रवेश के लिए चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 6 जुलाई को किया जाएगा। अनाथ हुए बच्चों को ऑनलाइन लॉटरी में प्राथमिकता दी जाएगी। फॉर्म के साथ आवेदक को पात्रता संबधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड करना होगा। दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित संकुल केन्द्र वाले स्कूल से कराना होगा। आवेदक ने प्रवेश के लिए जिस केटेगरी या निवास क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश चाहा है, उसके निवास प्रमाण का सत्यापन, संबंधित मूल प्रमाण-पत्र से किया जाएगा।
ताकि निरस्त न हो एडमिशन
लॉटरी के पूर्व ही दस्तावेज सत्यापन हो जाने से आवेदक के स्कूल आवंटित के बाद दस्तावेजों की त्रुटि या अभाव में, एडमिशन निरस्त होने की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या या कठिनाई होने की स्थिति में संबंधित विकासखंड के बीआरसी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। एनआईसी द्वारा 6 जुलाई को पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से छात्रों को निजी स्कूलों में सीट का आवंटन किया जाएगा। आवंटित सीट की सूचना पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी साथ ही बीआरसी कार्यालय पर जानकारी उपलब्ध रहेगी।
आयु का भी निर्धारण
नर्सरी से केजी-2 कक्षाओं में प्रवेश के लिए आयु 3 से 5 वर्ष और कक्षा-1 में प्रवेश के लिए आयु 5 वर्ष से 7 वर्ष तक निर्धारित की गई है। आयु की मूल प्रति प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदक को अपात्र माना जाएगा। सत्र 2021-22 में प्रवेश के लिए आवेदक की आयु की गणना 16 जून 2021 की स्थिति में की जाएगी। आवेदक द्वारा जन्म प्रमाण-पत्र में अंकित तिथि ही ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जाए। जो बच्चें 2020-21 के प्रवेश नहीं ले पाए थे ऐसे बच्चें बच्चे आयु अनुरूप सत्र 2020-21 के लिए पात्र थे, उन पात्र बच्चों को लाभ मिलेगा। उनकी आयु की गणना 16 जून 2020 की स्थिति से की जाएगी और अगली कक्षा में प्रवेश मिलेगा।