Home छत्तीसगढ़ पाबंदी बरकरार

पाबंदी बरकरार

29
0

भोपाल । देश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। पिछले 24 घंटें में रिकॉर्ड 3 लाख 48 हजार 979 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। अब तक एक दिन में मिले संक्रमितों का ये आंकड़ा सबसे ज्यादा है। इसको देखते हुए मप्र-छग सहित कई राज्यों के प्रभावित जिलों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। लॉकडाउन की पाबंदियां बरकरार रहेंगी।

मप्र में कोरोना का कोहराम जारी है। लागातार बढ़ते मामलों को देखते हुए शहरों में लॉकडाउन का बढऩा जारी है। मध्य प्रदेश में लगातार मिल रहे कोरोना संक्रमितों को देखते हुए राजधानी भोपाल सहित जबलपुर, खंडवा, देवास, शाजापुर, खरगोन, मंदसौर, रतलाम, सागर, बड़वानी, अशोकनगर, बैतूल में कोरोना कफ्र्यू को आगे बढ़ा दिया गया है। भोपाल, खरगोन, मंदसौर, देवास में कोरोना कफ्र्यू को 3 मई तक बढ़ाया गया है। वहीं खंडवा, शाजापुर में 30 अप्रैल और जबलपुर, सागर और रतलाम में एक मई तक इसे बढ़ाया गया है। कोरोना हेल्थ बुलेटिन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 13,601 केस मिले हैं। जबकि इस दौरान 92 मौतें भी हुईं। पिछले एक सप्ताह के आंकड़े देखें तो हर दिन औसत 12 हजार संक्रमित मिले हैं। सरकार के लिए भले ही यह थोड़ी राहत भरी खबर है, लेकिन मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है।

छत्तीसगढ़ के 7 और जिलों में बढ़ा लॉकडाउन

छत्तीसगढ़ में बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण से लोगों को निजात नहीं मिल रही है। लगातार मरीजों की संख्या के साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। ऐसे में जिलों के प्रशासन की ओर से एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। अंबिकापुर, बलरामपुर और नारायणपुर में 5 मई जबकि रायगढ़, बिलासपुर, जगदलपुर और बालोद को 6 मई की सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। दो दिनों में आधे से ज्यादा छत्तीसगढ़, 17 जिलों में लॉकडाउन बढ़ाया जा चुका है।

इनका करना होगा पालन

    थोक व्यापारी रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक अपने सामानों की लोडिंग अनलोडिंग कर सकेंगे।

    किराना, सब्जी, फल, चिकन, मटन, मछली और अंडा की दुकानें नहीं खुलेंगी, पर ठेले पर फेरी लगाकर या गली-गली घूम कर सब्जी और फल वाले सहित ये सभी सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे।

    ई-कॉमर्स साइट से होम डिलीवरी की सुविधा होगी। होटल और रेस्टोरेंट सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक जोमैटो और स्विगी के माध्यम से होम डिलीवरी कर सकेंगे। इसमें कार्यरत कर्मचारियों और होम डिलीवरी करने वालों को समय-समय पर कोविड-19 टेस्ट और 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा।

    दूध-डेयरी सुबह 7 बजे से 9 बजे और शाम को 5 से 6.30 बजे तक ही काम कर सकेंगे। इस दौरान दुकानें नहीं खुलेंगी। दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दूध का वितरण किया जाएगा। वहीं न्यूज पेपर हॉकर और पेट शॉप सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम 5 से 6.30 बजे तक कार्य कर सकेंगे।

    बैंक न्यूनतम कर्मचारियों के साथ सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे। ग्राहक, खातेदार या आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। केवल दवा, मेडिकल उपकरण, चिकित्सकीय प्रयोजन, ऑक्सीजन निर्माण इकाइयों, पेट्रोल पंप संचालकों, गैस एजेंसियों, कोल्ड ट्रांसपोर्टर, सरकारी राशन की दुकानों का ही लेनदेन हो सकेगा।

    सरकारी राशन की दुकानें अपने नियत समय पर खुलेंगी। दुकान संचालक वार्ड-मोहल्ला-ग्रामवार हितग्राहियों को टोकन जारी कर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राशन वितरण करेंगे।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here